November 20, 2024

कोरोना से मौत पर बीपीएल परिवार को दो लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही सरकार : उपायुक्त

Palwal/Alive News : हरियाणा सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों को कोविड परिस्थितियों के मद्देनजर आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। जिसमें किसी सदस्य की कोविड से मौत होने पर दो लाख रुपए का मुआवजा, कोविड होने पर एकमुश्त 5 हजार रुपए की राशि देने का प्रावधान है।

उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि कोविड से मरने वाले बीपीएल परिवार को राहत पैकेज योजना के तहत एक मार्च 2021 के बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष आयु के किसी सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपए एक्सग्रेसिया मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लाभ के लिए बीपीएल लाभपात्र की मृत्यु की तिथि व कारण संबंधित सीएमओ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जोकि रिपोर्ट महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को भेजी जाएगी।

वहीं नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) द्वारा मृतक की बीपीएल संबंधित स्थिति व उम्र को प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा क्रिड विभाग द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्य का नाम, उसकी बैंक डिटेल संबंधी जानकारी परिवार पहचान-पत्र के अनुसार दी जाएंगी। परिवार के मुखिया की मौत होने की स्थिति में मुआवजे की राशि उसके पति या पत्नी या परिवार पहचान-पत्र के अनसुार जिसकी आयु सबसे अधिक होगी, उस सदस्य के खाते में डाली जाएगी। स्वास्थ्य व क्रिड विभाग द्वारा डाटा प्रमाणित करने के बाद स्वर्ण जयंती हरियाणा संस्थान फॉर फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा डाटा परीक्षण किया जाएगा।

इस संस्थान द्वारा इस योजना के तहत जो भी लाभ दिया जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्वास्थ्य, क्रिड व एसजेएचआईएफएम द्वारा डाटा प्रमाणित होने के बाद हरियाणा कोरोना रिलिफ फंड द्वारा पैमेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अगर कोई सदस्य कोविड पॉजीटिव पाया जाता है और होम आइसोलेशन में इलाज करवाता है, तो उसे एकमुश्त 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।