November 18, 2024

कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान 14 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन : डीसी

Faridabad/Alive News: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए इन सीटू क्रोप रेजीडयू मैनजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व्यक्तिगत लाभार्थी किसान के लिए व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि कस्टम हायरिंग सेन्टर या फिर एफपीओ स्थापना के लिए स्कीम के निर्देशानुसार कृषि यन्त्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं।

डीसी विक्रम ने आगे बताया की कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर 14 अगस्त 2023 तक इन कृषि यन्त्रों पर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते कि प्रति ट्रैक्टर की वैध आरसी जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, जमीन के विवरण कि प्रति किसान द्वारा स्वंय घोषणा पत्र की कृषि यन्त्र पर पिछले 2 वर्षों के दौरान 2021-22 व 2022-23 में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व फसल अवशेषों में आग न लगाई हो।

अनुसूचित जाति से सम्बंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यन्त्रों पर आवेदन कर सकता है। किसान को कृषि यन्त्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

यहां करें आवेदन: डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत काल में कस्टम हायरिंग स्थापना सेन्टर के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात ग्राम पंचायत या एफपीओ या फिर पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड, (प्रधान), ट्रेक्टर की वैध आरसी जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, बैंक खाते का विवरण व कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा स्व घोषणा पत्र कि 5 वर्ष की अवधि के दौरान वह कृषि यन्त्रों को अपने स्थान से दूसरी जगह स्थानान्तरण न करना न गिरवी रखना न बेचना व पराली में आग न लगाने बारे देना होगा।

वहीं अनुसूचित जाति सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर में 40 प्रतिशत मेम्बर अनुसूचित जाति के होने अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग स्थापना सेन्टर के लिए 15 लाख रुपये तक के कम से कम 3 व अधिक से अधिक 5 प्रकार के कृषि यन्त्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेन्टर द्वारा सी.आर.एम. स्कीम में पहले अनुदान का लाभ लिया है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लघु व सीमान्त किसानों को दिया जाएगा।

विभागीय पोर्टल पर आवेदन करने वाले व्यक्तिगत किसानों व कस्टम हायरिंग सेन्टर या एफ.पी.ओ. का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा द्वारा किया जाएगा।

अनुदान पर दिए जाने वाले ये कृषि यन्त्र है: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सुपर स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) कम्बाइन हारवेस्टर के साथ, हैप्पी सीडर, पेडी स्ट्रा चोपर या श्रेडर मल्चर या फिर मल्चर, रोटरी स्लेशर या शर्ब मास्टर, हायड्रोलीक रिवर्सीबल एमबीप्लो, जीरो ड्रिल बिजाई मशीन, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, ट्रेक्टर चालित या स्वचालित क्रॉप रीपर या फिर रीपर कम बाइंडर अनुदान पर दिए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए लिए किसान भाई अपने जिले में उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय, फरीदाबाद उपमण्डल कृषि अधिकारी, बल्लभगढ़ सम्बंधित खण्ड कृषि अधिकारी व ग्राम स्तरीय कृषि विकास अधिकारी व दूरभाष के नम्बर 9416193491 से संपर्क कर सकते है । विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्ते www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं।