Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को और आगे बढ़ाया है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में मई, 2023 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी। जिनका ब्याज 31 मार्च 2020 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋण बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।