November 24, 2024

EPF 58 साल से पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने पर रोक

New Dehli, 9 March:– चौतरफा विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) की निकासी पर टैक्‍स लगाने का प्रस्ताव भले ही पूरी तरह से वापस ले लिया है, लेकिन अब सरकार का एक नए फरमान से नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ईपीएफ से मोटी रकम मिलने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ईपीएफ ने 58 साल की उम्र से पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने पर रोक लगा दी है।

मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार, श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले इम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने कहा है कि 58 साल की उम्र के पहले नौकरी छोड़ने वाले को पीएफ में कुल जमा रकम का आधा ही निकालने की इजाजत मिलेगी। यानी अगर कर्मचारी 58 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसे महज उसके द्वारा जमा कराई गई रकम यानी आधा पीएफ ही मिलेगा। बाकी आधा पीएफ और उसपर लगने वाला ब्याज कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही हासिल कर सकेगा। यानी बाकी रकम 58 साल की उम्र पूरी होने पर ही मिलेगी।