Faridabad/Alive News: जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम -1994 की धारा -60 व 121 के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की प्रथम बैठक की जानी है। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम -76 व 77 के तहत निर्वाचित सदस्यों में से पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नियमानुसार करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि उक्त प्रथम बैठक करवाने तथा पंचायती समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से प्रधान, उप प्रधान का चुनाव करवाने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर जिला परिषद के प्रधान व उप-प्रधान के मतदान के लिए सीइओ जिला परिषद सुमन भान्कर को प्राधिकृत किया गया है। फरीदाबाद, तिगांव व बल्लभगढ़ में पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान 24 दिसंबर, दोपहर 2 बजे सम्बंधित पंचायत समिति कार्यालयों में किया जाएगा। इनके लिए फरीदाबाद पंचायत समिति के लिए एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया को, पंचायत समिति बल्लबगढ के लिए एसडीएम बल्लबगढ़ त्रिलोक चंद को और तिगावं पंचायत समिति के लिए एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल को अधिकृत किया गया है।