Faridabad/Alive News : पाली क्रेशर जोन में जारी टोल टैक्स पर लोगों से टोल भरने की अपील की गयी है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) विभाग द्वारा वर्ष 2021 में जारी रेट लिस्ट के अनुसार टोल टैक्स शुल्क का भुगतान करवाने का कष्ट करें।
उपायुक्त ने कहा कि टोल से जो टैक्स वसूला जाता है। उसी से इस हाईवे की मेंटेनेंस के अलावा कई और काम यहां करवाएं जाते है, जिसका फायदा हाईवे पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को मिल सके। उन्होंने कहा कि दी गई रेट लिस्ट के अनुसार टोल वसूला जाए।
पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कार चालकों को एक तरफ से 30 रुपये और आने-जाने के लिए 45 रुपये का टोल टैक्स चुकाना होगा और वैसे तो 3 साल में टोल बढ़ाने का नियम है, कार चालकों को एक तरफ के लिए 30 रुपये का भुगतान करना होगा। 24 घंटे के अंदर आने-जाने के लिए 45 रुपये चुकाने होंगे। कार का एक तरफ का 30 रुपये टोल लगता है और आने-जाने के लिए 45 रुपये का भुगतान करना है। बस, स्कूल बस के लिए 150 और आने-जाने के लिए 225 रुपये चुकाने होंगे। ट्रक 10 टायर तक लिए 280 और आने-जाने के लिए 420 रुपये चुकाने होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए 70 और आने-जाने के लिए 105 रुपये चुकाने होंगे।