Chandigarh/Alive News: नियम-134ए के तहत दाखिला देने में आनाकानी कर रहे 14 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि पात्र विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया तो मान्यता रद तक की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि यदि अभिभावकों के धरना-प्रदर्शन के दौरान किसी तरह सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसका स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।
दरअसल, सोनीपत जिले में मूल्यांकन परीक्षा के बाद पहले ड्रा में 2,544 विद्यार्थियों को स्कूल अलाट किए गए थे, जिन्हें 24 दिसंबर तक अलाट स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाकर दाखिला सुनिश्चित करना था ताकि शेष 544 विद्यार्थियों को दूसरे ड्रा के तहत स्कूल अलाट किए जा सके।
निजी स्कूलों के दाखिले से इन्कार करने पर उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर तक बढ़ाई, उसके बाद इसे बढ़ाकर सात जनवरी किया गया है। अब भी कुछ निजी स्कूल दाखिले में आनाकानी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 18 दिनों में महज 788 विद्यार्थियों का ही दाखिला सुनिश्चित हो पाया है, जबकि 188 विद्यार्थियों का दाखिला निरस्त किया गया है।
पात्र विद्यार्थियों को दाखिला न मिलने के विरोध में सोमवार को अभिभावकों ने गीता भवन चौक पर जाम लगा दिया था। इसके बाद उप जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया और बीईओ सोनीपत कृष्णा सहरावत ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अब नोटिस जारी कर चेताया गया है।
इन स्कूलों को दिया गया है नोटिस
मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकुल विद्यापीठ, साउथ प्वाइंट, इंडियन माडर्न स्कूल, लिटिल एंजल्स, डीएवी मल्टीपर्पज, शिव माडर्न, देवऋषि विद्यापीठ, बहालगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनका, रेणुका पब्लिक स्कूल, जेपी देव पब्लिक स्कूल, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, गन्नौर, प्रताप स्कूल,खरखौदा, दून पब्लिक स्कूल, गोहाना को नोटिस जारी किया गया है।
दाखिला देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। यदि पात्र विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया गया तो उनकी मान्यता भी रद की जा सकती है। अभिभावकों के धरना-प्रदर्शन से सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ सकती है।