Palwal/Alive News : जिलाधीश कृष्ण कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(।) व 23 (।।) के तहत आदेश पारित कर परियोजना राजमार्ग अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर अनाधिकृत मध्य कटों को बंद करने के कार्य हेतु 01 सितंबर 2021 से कार्य के पूर्ण करने की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पलवल के तहसीलदार और तहसीलदार होडल को अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।