Faridabad/Alive News : जिलाधीश एवं उपायुक्त समीर पाल सरो ने फरीदाबाद की सीमा के भीतर धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों (पराली ) को जलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने आदेशो में कहा कि इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है।
जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाया जा सकता है। इनके जलाने से चारे की कमी हो जाती है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इनके जलाने पर इस दौरान पूर्णता को बंदी रहेगी। उन्होंने बतौर जिलाधीश उन्हे दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह आदेश तुंरत प्रभाव से लागू किए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त साय साढ़े सात बजे के बाद से सुबह 10 बजे तक कंबाइन मशीन चलाने पर भी पाबंदी लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 से सपठित वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा।