Kurukshetra/Alive News : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के खंड कृषि अधिकारी डा. सुशील कुमार ने बताया कि एक किसान द्वारा तंगीपुर रोड इस्माईलाबाद पपनेजा राईस मिल के सामने नर्सरी की बिजाई की गई थी, जिसकी अगेती नर्सरी को नष्ट कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि हरियाणा भुमिगत जल प्रीरेक्षण विधेयक 2009 (6) के तहत कोई भी किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी की बिजाई व 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता।
इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानून के अनुसार पनीरी नष्ट करने, जुर्माना करने या दोनो का प्रावधान है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किसान हरियाणा भुमिगत जल प्रीरेक्षण विधेयक 2009 (6) का उल्लंघन न करे।