November 17, 2024

फरीदाबाद से लगते क्षेत्रों में उपायुक्त ने लगाई धारा 144

Faridabad/Alive News : यशपाल ने हरियाणा प्रदेश के गाय, भैंस पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) संक्रामक बीमारी का प्रकोप देखा। इसी संदर्भ में जिला उपायुक्त ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिला फरीदाबाद में दूसरे जिलों व राज्यों से गाय, भैंस पशुओं आदि के आवागमन, खरीद फरोख्त, पशु मेलों, जोहड व तालाब पर बीमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश यशपाल ने बताया कि आदेशों की सख्ती से पालना के लिए पुलिस द्वारा जिला फरीदाबाद से लगते अन्य राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा, मार्गों पर उपयुक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड के भागी होंगे।