Faridabad/Alive News: डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला में युवा महोत्सव 2023 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विशेष हिदायतें दी गई है। डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला युवा महोत्सव2023 के आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये थे। जिसमें निम्नानुसार जारी दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया कि युवा महोत्सव में पंजीकरण की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाई गई है। फोक डांस (समूह एवं व्यक्तिगत/एकल), फोक डांस (समूह एवं व्यक्तिगत/एकल) हिंदी /हरियाणवी संस्कृति पर ही आयोजित करवाएं जाएंगे।
युवा महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिताएं
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि युवा महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिताओं में फोक डांस (समूह एवं व्यक्तिगत/एकल) तथा फोक डांस (समूह एवं व्यक्तिगत/एकल) में प्रतिभागियों के अतिरिक्त 2 से 3 साजिन्दे भी प्रतियोगिता में शामिल होंगे। यदि संभव हो तो महोत्सव में अतिरिक्त स्टेज का प्रबंध रखा जाएगा। ताकि किसी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अन्य प्रतियोगिताए प्रभावित ना हो और सभी गतिविधियाँ समय पर पूरी करवाई जा सकें।
वहीं युवा महोत्सव का आयोजन प्रतियोगिता समाप्त होने तक लगातार अधिकतम रात्रि 08 बजे तक किए जाएंगे।वहीं महोत्सव में पहले दिन शुभारम्भ के मुख्य अतिथि एवं दोपहर बाद के समय समापन समारोह के लिए मुख्य अतिथि तथा इसी प्रकार दूसरे दिन शुभारम्भ के मुख्य अतिथि एवं दोपहर बाद के समय समापन समारोह के लिए मुख्य अतिथि का चयन अलग अलग किया जाएगा।
अन्य जरुरी हिदायतें ये हैं
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि महोत्सव में उसी जिला के निवासी को प्रतिभागी बनाए जाएंगे। जिन जिला का आवेदक का आधार कार्ड / परिवार पहचान पात्र (PPP I’d) है यदि कोई आवेदक किसी अन्य जिले में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा है तो ऐसे आवेदक उसी जिले में भी पंजीकरण कर सकते है। जिस जिले में वे पढ़ रहे है। इसकी सूचना DYCO छात्र/छात्रा के गृह जिले के DYCO को अपने स्तर पर देनी होगी। ताकि ऐसा प्रतिभागी केवल एक ही जिले में भाग ले सकें।
महोत्सव में ऐसे जज को नियुक्त करें जो बहु प्रतिभावान हों और एक से अधिक प्रतियोगिताओं का निर्णय करने में सक्षम हो तो उनको पुरे दिन का मानदेय 1500/- रूपये दिया जाए। यदि केवल एक Event का निर्णय करने में सक्षम हो तो मानदेय 500/- प्रति Event अपने स्तर पर निर्धारित कर लेवें। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर अग्निशमक दल, स्थानीय पुलिस प्रशासन (सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु), स्वास्थ्य विभाग (प्राथमिक चिकित्सा हेतु) तथा बिजली बिभाग (निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु) से पत्राचार करते हुए महोत्सव में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें।