Chandigarh/Alive News: प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे के कोरोना संक्रमितों को पांच हजार रुपये की मदद देगी हैं। यह राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी https://gmdahrheal.in/ पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश में कोविड संबंधी सहायता के लिए 8558893911 हेल्पलाईन नंबर भी जारी किया गया है।
इसके अलावा गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर कोविड की जानकारी के लिए 1075 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा सूबे के ऐसे कोविड मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।
यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जाएगी। कोविड के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य के उपचाराधीन मरीजों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपये व अधिकतम 7000 रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।