Chandigarh/Alive News: हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं सहित सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो के तहत लगे अफसर-कर्मचारियों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। 31 दिसंबर को जिन कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उनका अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाया गया है। जो कच्चे कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाना चाहते हैं, उन्हें पोर्ट के लिए तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है।
शुक्रवार को मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग नीति भाग- 2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को इससे पहले 28 सितंबर को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। अब भी बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जो कौशल रोजगार निगम के अधीन नहीं लाए जा सके हैं।
ऐसे में सरकार ने पुनर्विचार करते हुए आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत लगे कर्मचारियों को दो विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में वे कौशल रोजगार निगम चुन सकते हैं जहां उनकी नौकरी भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो जाएगी। दूसरे विकल्प में वे एक साल का सेवा विस्तार चुन सकते हैं। इस दौरान अगर पक्की भर्तियां हो गईं तो सबसे पहले उन्हीं कच्चे कर्मचारियों की नौकरी जाएगी जो कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होते हैं।
हरियाणा सचिवालय में पहली बार महिला कर्मचारियों के लिए एक लिफ्ट आरक्षित कर दी गई है। सुबह कार्यालय लगने से पहले 8.55 से 9.10 बजे तक और शाम को कार्यालय खत्म होने पर 4.45 से 5.10 तक एक लिफ्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तीन लिफ्ट में से एक लिफ्ट पहले ही मंत्री-अधिकारियों सहित अन्य वीआईपी के लिए आरक्षित है।