New Delhi/Alive News: कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ एक डांसर द्वारा साल 2020 में दर्ज करवाए केस में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। उनके खिलाफ महिला डांसर के उत्पीड़न, पीछा करने और ताक-झांक करने का आरोप है। ट्रेनी डांसर ने आरोप लगाया था कि गणेश ने उन्हें जबरदस्ती पोर्न फिल्म दिखाई और मोलेस्ट करने का प्रयास किया। यही नहीं विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की थी।
जानकारी के मुताबिक आरोप पत्र में गणेश आचार्य और उनके असिस्टेंट पर धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-सी (तांक-झांक), 354-डी (पीछा करना), 509 (किसी भी महिला की विनम्रता का अपमान), 323 (चोट पहुंचाना), 504 ( शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (अपराध करने का सामान्य इरादा) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चार्जशीट दायर करने की पुष्टि करते हुए गणेश ने कहा कि उन्हें झूठे और निराधार आरोप में फंसाने का प्रयास हो रहा है। बता दें कि इस केस के बाद गणेश आचार्य की ओर से शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करवाया गया है। पीड़िता ने इस मामले में नेशनल कमिशन फॉर वीमेन यूनिट को भी शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में कहा था कि गणेश उससे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और आय से ‘कमीशन की मांग’ करते थे।
गणेश के वकील रवि सूर्यवंशी ने कहा है कि उन्हें पुलिस ने चार्जशीट के बारे में सूचित नहीं किया है। सूर्यवंशी ने कहा, ‘मेरे पास चार्जशीट नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एफआईआर की सभी धाराएं जमानती थीं।’
अपनी शिकायत में, असिस्टेंट कोरियोग्राफर ने आरोप लगाया कि गणेश आचार्य ने उनके यौन संबंधों को ठुकराने के बाद उन्हें परेशान किया था। उन्होंने उन पर भद्दे कमेंट्स करने, उनकी पोर्न मूवी दिखाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। महिला के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर उनसे कहा कि अगर वो सफल होना चाहती है, तो उसे मई 2019 में उनके साथ यौन संबंध बनाना होगा।
मारपीट का भी लगाया था आरोप
जब उन्होंने 2020 में एक मीटिंग में आचार्य के कार्यों का विरोध किया, तो कोरियोग्राफर ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके असिस्टेंट्स ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िता ने कहा था, ‘महिला असिस्टेंट्स ने मुझे पीटा, मुझे गाली दी और मुझे बदनाम किया जिसके बाद मैं पुलिस के पास गई जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल एक नॉन-कॉग्निजेबल केस दर्ज किया।