Faridabad/Alive News: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार और महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सुमन देवी सदस्य एससीपीसीआर ने सोमवार को जिला सचिवालय के सभागार में सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच बाल श्रम को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और फरीदाबाद व पलवल में बाल श्रम को लेकर यहाँ की व्यवस्थाओं की बारीकियों से जांच की गई।
गणेश ने बाल श्रम पर बोलते हुए कहा कि बाल श्रम के अनेकों प्रकार है, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का श्रम नही करवाया जा सकता और 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से बाल श्रम की मनाही है। बाल श्रम होटलों व ढाबों, फैक्ट्रियों, भीख मांगने, कलाकार जागरण पार्टी, कबाड़ बीनने, नशे के कार्यो में संलिप्त करने, भट्टे पर ईट बनाने, मछ्ली पालन, ड्रग्स पैडलर, वर्कशाप व साधुओं के साथ सेवा के नाम पर बाल श्रम करवाया जाता हैं।
सुमन देवी ने कहा कि आगामी 20 नवम्बर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक सभी विभाग टास्क फोर्स गठित करके बाल श्रम को रोकने का प्रयास करेंगे और जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ जे जे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एफ आई आर दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्यवाही व जुर्माना किया जाएगा।
इस दौरान पीओ आईसीडीएस डाक्टर मंजु श्योरान, डीसीपीओ गरिमा सिंह तोमर, जिला बाल कल्याण अधिकारी एस एल खत्री, लेबर विभाग से ए एल सी, चाइल्ड वेलफर कमेठी से चैयरमैन पाल कहराना, शक्ति वाहिनी से जगदीप सिंह, अधीक्षक आब्जरवेशन होम, संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षा स्थान चन्द्रपाल सिंह, प्रमोद प्रभारी संप्रेक्षण गृह, स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरदीप जेजेबी, अनिल दहिया, कार्यक्रम अधिकारी, अपर्णा सिंह परामर्शदायत्री, सीता इंदीवर, पीओ, बाल कल्याण समिति पलवल सदस्य, मीनू शर्मा अधीक्षक बाल गृह, युद्धवीर सामाजिक कार्यकर्ता डीसीपीयू सहित अन्य अधिकारी और मुनीश पांदी व एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।