Chandigarh/Alive News: हरियाणा में 2 साल से अधिक सेवा के बाद सरकार किसी सरकारी कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति नहीं करेगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के तहत निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की दोबारा 2 वर्ष से अधिक सेवा के बाद नियुक्ति नहीं की जाएगी।
हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के नियम 183 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेना भर्ती के बाद अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए एंप्लॉयमेंट दी जा सकती है। जबकि कुछ भी भाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के दोबारा के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेज रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में साफ कर दिया है कि भविष्य में 2 वर्ष से अधिक सेवा के बाद रीइंप्लॉयमेंट के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।