November 17, 2024

आजादी का अमृत महोत्सव, मौलिक कर्तव्य निभाकर मनाएं

Palwal/Alive News : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवाए प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमेन चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में रविवार को आजादी की 75 वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए व्हाट्स ऐप के से माध्यम से ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा गांव दुर्गापुर में किया गया।

इस जागरूकता कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने ग्रामीणों को आजादी का अमृत महोत्सव, बाल मित्र एवं उनके संरक्षण के लिए कानूनी सेवाएं नालसा योजना 2015 व बच्चों के कानूनी अधिकारों, अच्छे स्पर्श व बुरे स्पर्श में अंतर, यौन शोषण और शोषित के अधिकार, गिरफ्तारी से पहले और बाद में मुल्जिम के कानूनी अधिकार व उन तक शीघ्र न्याय की पहुंच, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व कोरोना जागरूकता प्रोजेक्ट आदि के बारे में साहित्य भेजकर जागरूक किया। आजादी का अमृत महोत्सव को हमें भारत की आजादी के लिए शहीदों द्वारा की गयी शहादत के लिए व महात्मा गांधी जी व अन्य महापुरुषों द्वारा आत्मनिर्भर भारत की सुदृढ़ नींव की स्थापना पर स्मरणोत्सव के रुप में मनाते हुए, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आज बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों से हर माता-पिता को सीख लेनी चाहिए। बच्चों के बढते अपराध के लिए उनमें जागरूकता की कमी है। माता पिता अपना कर्तव्य केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, खाना पीना, कपडे पहनाना, बडों का सम्मान कराना, अच्छे संस्कार देने तक ही सीमित मानते हैं लेकिन वर्तमान समय में बच्चों को यौन शिक्षा देने के साथ ही, उन्हें अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में बताना जरुरी है। माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताना कम जरुरी समझते हैं और संकोच भी करते हैं, जिसके कारण बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं। हमें बच्चों को समय देना चाहिए, उन्हें शारीरिक संरचना के बारे में बताएं, बच्चों के व्यहवार पर नजर रखें। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण कठोर दंडनीय अपराध है।

कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी सरकारी निर्देशों का पालन अभी भी करते रहना, हर नागरिक का कर्तव्य है ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस महामारी के समय में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। बुजुर्गों के कल्याण के लिए पेंशन भत्ता सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं संबंधित मामलों में प्राधिकरण से मदद ली जा सकती है। प्राधिकरण से हर जरूरतमंद मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है। प्राधिकरण से कई भी जरूरतमंद हेल्पलाइन नंबर 01275-298003 पर कानूनी सलाह मुफ्त प्राप्त कर सकता है।