September 28, 2024

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को टीएमसी के बारे में अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका

Calcutta/Alive News : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया।न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को संबोधित करने में “बुरी तरह विफल” होने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी खिंचाई की, जिसमें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाया गया था।

जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा, “चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह तय समय में ईसीआई की ओर से विफलता के कारण यह अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।”

कोर्ट ने कहा कि ‘साइलेंस पीरियड’ (चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन) के दौरान बीजेपी के विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन थे।

कोर्ट ने कहा, “टीएमसी के खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक हैं और निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने और व्यक्तिगत हमले करने के इरादे से हैं। इसलिए, उक्त विज्ञापन सीधे तौर पर एमसीसी के विरोधाभासी होने के साथ-साथ याचिकाकर्ता और भारत के सभी नागरिकों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेदाग चुनाव प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए, भाजपा को अगले आदेश तक ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए।”