Faridabad/Alive News: नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने शहर के सभी बल्क वेस्ट जेनरेटरों को कचरा प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बीडब्ल्यूजी को अपने कचरे का स्रोत पर ही गीला और सूखा पृथक्करण कर नियमानुसार निस्तारण करना अनिवार्य होगा। बिना पृथक्करण के कचरा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निगम आयुक्त ने अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, आवासीय परिसरों, होटल, मॉल सहित सभी बड़े संस्थानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना व अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बीडब्ल्यूजी पंजीकरण के इच्छुक संस्थान अपने क्षेत्र के संबंधित एसआई या एएसआई से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही MCF के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रजिस्ट्रेशन लिंक भी उपलब्ध है। नगर निगम का उद्देश्य फरीदाबाद को स्वच्छ, स्वस्थ और प्लास्टिक-मुक्त शहर बनाना है।

