Faridabad/Alive News : हरेरा के त्वरित फैसले से एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी के करीब 1200 लोगों को राहत मिली है। हरेरा ने बिल्डर को आदेश जारी किए है कि अपना अधिकारी नियुक्त कर लोगों को 90 दिन में रजिस्ट्री देना सुनिश्चित करेंगे। मामला सेक्टर 87 एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी का है। जिसमें लोगों ने लगातार विभिन्न विभाग और जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें दी थी। जिसके बाद हरेरा ने करीब तीन माह की कार्यवाही के दौरान रजिस्ट्री देने का फैसला लिया है।
दरअसल, एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी के साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद में काफी सोसाइटियां है जिनमें रह रहे लोग अलग- अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। एसआरएस रॉयल करीब 1400 फ्लैट्स है। बिल्डर द्वारा पजेशन देते समय करीब 200 लोगों को रजिस्ट्री दी गई थी जबकि अन्य सोसाइटी वासियों को रजिस्ट्री नहीं दी गई थी। बिल्डर के दिवालिया घोषित होने के बाद एक निजी बैंक की ओर से यहां प्रॉपर्टी अटैच करने का नोटिस चस्पा किया गया जिसके विरोध में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। कुछ समय बाद यहां प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर की प्रॉपर्टी अटैच करने का नोटिस चस्पा किया गया, इसके विरोध में सोसाइटी के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा जिला अदालत, हाई कोर्ट सहित अन्य फोरम में भी शिकायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटीवासियों को आदेश जारी कर कहा कि बिल्डर से संबंधित मामला हरेरा का है। जिसका निपटान और कार्यवाही का काम हरेरा करेगा। जिसके बाद जुलाई 2022 में करीब 600 लोगों ने शिकायत दी। 600 लोगों में से 300 लोगों ने अलग-अलग शिकायत दी। इसके अलावा कुछ लोगों ने इक्टठा होकर हरेरा में शिकायत दी। सभी शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए मात्र 3 महीने में हरेरा ने एसआरएस बिल्डर को सभी फ्लैट धारकों को रजिस्ट्री देने के आदेश दिए हैं।