Faridabad/Alive News : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला प्रशासन ने सभी मॉलों में वर्कर्स और आने जाने वाले लोगों के लिए मास्क और वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य की गई है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकीर देते हुए बताया कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना लोग सार्वजनिक स्थल जैसे सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड ,मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर नही जा सकते। आगर माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के मिला तो उस पर 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा और वर्कर और ग्राहक का 500 रुपए का चालन किया जाएगा।
डीसीपी साहब सेंट्रल की आदेशानुसार आज मॉल बिग बाजार, एल्डगो, ई एफ-3 एस एल और सिल्वर मॉल के 5-5 हजार रुपए के चालन किए है। चैकिंग के दौरान मॉल में पाया कि मॉल में काम करने वाले वर्करों ने वैक्सीन नही लगवाया है। जिस पर कार्रवाई करते हुए सभी 5 मॉल पर चालन किए गए है।