November 23, 2024

बड़ी कार्यवाही: एफडीए ने हरियाणा में 34 दावा विक्रेताओं के लाइसेंस किए रद्द, पढ़िए ख़बर में

Chandigarh/Alive News: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने विभिन्न उल्लंघनाओं के तहत 34 दवा विक्रेता लाइसेंस विभिन्न अवधियों के लिए निलंबित किए हैं। जिनमें 32 खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस व 2 थोक बिक्री दवा लाइसेंस शामिल हैं। मंत्री विज ने बताया कि इन बिक्री दवा लाइसेंस को आरपी का अनुपस्थित होना, अनुसूची एच रजिस्टर का न होना या रखरखाव नहीं पाया जाना, दवाओं का अनुचित भंडारित होना, समाप्त हो चुकी दवाओं को ‘नॉट फॉर सेल’ के साथ ठीक से लेबल नहीं किया जाना, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरपी के हस्ताक्षर के स्थान पर मुद्रित पाए जाना इत्यादि उल्लघनाओं के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

हिसार जोन के मैसर्ज मेहता मेडिकल हाल, हिसार के लाइसेंस को 3 दिन और मैसर्ज अजय मेडिकल हाल, उमरा गेट, हिसार के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित किया है। करनाल जोन के तहत मैसर्ज कपिश मेडिकैंप, कुंजपुरा रोड का 5 दिन, मैसर्ज साई मेडिकल स्टोर, अंसध का 8 दिन, मैसर्ज जगदम्बा मेडिकोज, घरोंडा का 7 दिन, मैसर्ज अमरसनज मेडिकल स्टोर, घरौंडा का 5 दिन, मैसर्ज फ्रेंडस मेडिकोज, असंध का 7 दिन और मैसर्ज तनीष मेडिकोज, असंध, करनाल का खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित किया है। जींद जोन के तहत मैसर्ज लक्की मेडिकोज, नरवाना का लाइसेंस 3 दिन, मैसर्ज जनता मेडिकल, उचाना मण्डी का 7 दिन, मैसर्ज किसान मेडिकल हाल, नरवाना का 7 दिन, मैजर्स विजय मेडिकोज, नरवाना का 7 दिन, मैसर्ज बंसल मेडिकल हाल, उचाना मण्डी का 7 दिन और मैसर्ज कमला मेडिकल स्टोर, नरवाना का खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया है।

फरीदाबाद जोन में इनका हुआ लाइसेंस रद्द
इसी प्रकार, कुरूक्षेत्र जोन के तहत मैसर्ज प्रेम फार्मेसी, कुरूक्षेत्र का 10 दिन तथा सोनीपत जोन के तहत गुरूकृपा मेडिकल स्टोर, समालखा का 7 दिन, सरकार मेडिकल स्टोर का 7 दिन तथा रतनजी मेडिकोज, सोनीपत का 3 दिन के लिए खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस निलंबित किया है। रोहतक जोन के तहत मैसर्ज सीमा मेडिकोज, कलानौर का 25 दिन, फरीदाबाद जोन के तहत मैसर्ज गेटवैल फार्मेसी, सैक्टर-86 का 7 दिन, मैसर्ज सेतिया मेडिकोज, एनआईटी का 7 दिन, मैर्सज गुरूकृपा मेडिकोज, फरीदाबाद का 5 दिन, मैसर्ज अपोलो फार्मेसी, सैक्टर-88 का 5 दिन, मैसर्ज शर्मा मेडिकल स्टोर, बल्लभगढ का 5 दिन, मैसर्ज एसएस मेडिकोज सैक्टर-88 का 5 दिन, मैसर्ज अकाश मेडिकल, बल्लभगढ का 5 दिन, मैसर्ज मिट मेडिकोज, एनआईटी का 5 दिन और मैसर्ज ओमशिव मेडिकोज, एनआईटी का 5 दिनों के लिए खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस निलंबित किया है।

इसी तरह, अंबाला जोन के तहत मैसर्ज राधा स्वामी मेडिकल स्टोर, नारायणगढ का 10 दिन, मैसर्ज शिव मेडिकोज अंबाला कैंट का 30 दिन, मैसर्ज शर्मा मेडिकल स्टोर हाल, अंबाला का 5 दिन और मैसर्ज चोटानी मैडीकोज, साहा का 5 दिन के लिए खुदरा बिक्री दवा लाईसेंस निलंबित किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि थोक बिक्री दवा लाईसेंस के तहत मैसर्ज कुबीक लाईसाइंसिज, बरवाला, पंचकूला का 31 दिन तथा मैसर्ज केसरी मेडिकल एजेंसीज, कुंजपुरा रोड, करनाल का 3 दिनों के लिए लाईसेंस निलंबित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी व बेहतर दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।