December 25, 2024

शाम 6 बजे से सार्वजनिक बैठकों पर रोक, ये कर सकेंगे मतदान केंद्र में प्रवेश, पढ़िए

Faridabad/Alive News: जिलाधीश एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि ये आदेश 23 मई को सायं 6 बजे से 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया समाप्ति के 48 घंटों की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक बैठक पर पाबंदी रहेगी। इस प्रकार की बैठकों से तनाव, गड़बड़ी व झगड़े की संभावना बनी रहती है जिससे मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जिलाधीश विक्रम सिंह के आदेशानुसार निम्नलिखित लोगों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश न करें। निर्वाचक, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट होता है, आयोग/डी.ई.ओ. द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर लोक सेवक, एक मतदाता के साथ गोद में एक बच्चा, नेत्रहीन या अशक्त मतदाता के साथ आने वाला व्यक्ति, जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता। किसी भी उम्मीदवार या किसी एजेंट या निर्वाचक के साथ आने वाले किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।