November 18, 2024

चीनी मांजा की खरीद और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध : उपायुक्त

Palwal/Alive News : जिलाधीश कृष्ण कुमार ने चीनी मांजा की बिक्री, भंडारण व खरीद के कारण किसी व्यक्ति के लिए घटना या चोट लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को खतरा होने के दृष्टिïगत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार चीनी डोरी का उपयोग और पतंगबाजी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले नायलॉन धागे और अन्य सिंथेटिक गैर-बायोडिग्रेडेबल धागे की खरीद, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश चाइनीज डोरी के उपयोग के कारण मानव जीवन के लिए चोट या जोखिम अथवा खतरे और सार्वजनिक शांति आदि में गड़बड़ी से बचाव के लिए जारी किए है। जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मांझा के भंडारण, बिक्री, खरीद पर प्रतिबंध लगाए हैं।