New Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाले बेंच ने फैसला किया है कि सभी स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की सभी दुकानें बंद करने के लिए एक अप्रैल 2017 तक की डेडलाइन तय की है। यह अादेश पूरे देश में लागू होगा। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के दिए निर्देश दिए है और साथ ही हाइवे पर किसी भी शराब की दुकानों को लाइसेंस नहीं मिलेगा।