Faridabad/Alive News: सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक और नई पहल शुरू करते हुए कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फसल के उपरांत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि सम्पत्तियों के विकास एवं फार्म गेट की अवसंरचना के निर्माण हेतु किसानों को ब्याज पर छूट के साथ ऋण देने का प्रावधान है।
डीसी ने बताया कि इसके अंतर्गत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण देने का प्रावधान है, जिन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट है। ऋण स्वीकृत होने पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में यह छूट रहेगी तथा 2 वर्ष की ऋण वापसी स्थगन की अवधि होगी। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण पर फंड ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा क्रेडिट की गारंटी होगी।
यह गारंटी शुल्क उद्यमी द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए राज्य को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी किसी अन्य योजना में सब्सिडी लेते हुए भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान 18001802117 तथा https://agriinfra.dac.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।