Faridabad/Alive News: जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करना या ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ की वकालत करने को लेकर यूएपीए न्यायाधिकरण ने साफ शब्दों में इसे अपराध कहा है। यूएपीए न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ की वकालत करना अलगाववादी गतिविधि है और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अपराध है।
यूएपीए न्यायाधिकरण ने 22 जून को 148 पन्नों के फैसले में यह बात कही है। साथ ही उसने आतंकवादी मसरत आलम के संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि कोई भी 1948 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की आड़ में शरण नहीं ले सकता क्योंकि उक्त संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव एक ‘अजीब ऐतिहासिक संदर्भ में है और विभिन्न व्याख्याओं के लिए अतिसंवेदनशील है।’ आदेश में आगे कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अहिंसक है और इसे “तथाकथित जनमत संग्रह की किसी भी मांग की आड़ में” उल्लंघन योग्य नहीं बनाया जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया है कि यह तर्क कि कश्मीर की विशिष्ट पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ आलम के उपरोक्त उद्देश्यों या कार्यों को वैध बनाती हैं, “स्वीकार नहीं किया जा सकता”।
दशकों से, जम्मू-कश्मीर में दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी जैसे अधिकांश अलगाववादी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह और आत्मनिर्णय के मुद्दे पर अपनी गतिविधियों को उचित ठहराया है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने न्यायाधिकरण को बताया कि जनमत संग्रह की मांग का एकमात्र स्वाभाविक परिणाम जनमत संग्रह के माध्यम से भारत से जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र को अलग करना है ताकि वह पाकिस्तान में विलय कर सके। केंद्र ने कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करना अलगाववाद और भारत संघ के क्षेत्र के एक हिस्से को समाप्त करने की वकालत करने के लिए एक दिखावा और दिखावा है, फैसले में दर्ज किया गया है।