November 16, 2024

सार्वजनिक स्थल पर किया धुम्रपान तो कटेगा चलान

Faridabad/Alive News: शहर के पुलिस अधिकारियों ने तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के दुष्प्रभावों को शनिवार को मिनी सचिवालय में स्थित पुलिस उपायुक्त सेंट्रल कार्यालय में संबध हैल्थ फाउंडेशन(एसएचएफ), फोर्टिस फाउंडेशन व पुलिस की ओर से जागरुकता एंव संवेदीकरण कार्यशाला के दौरान जाना। पुलिस कमीश्नर डॅा. हनीफ कुरैशी के निर्देश पर हुई।

इस कार्यशाला के बाद सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) कोटपा एक्ट में हो रही कार्यवाही में तेजी लाई जायेगी। इस मौके पर पुलिस उपायुक्त भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अब कोटपा एक्ट की पालना कड़ाई से सुनिश्चत की जाएगी। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान की कार्यवाही की जाएगी।

इसलिए जिलेभर के पुलिस अधिकारियों को इसके लिए कोटपा एक्ट में किस प्रकार से कार्यवाही हो इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण के बाद सभी का सामूहिक प्रयास है कि आम जनता में तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का उपभोग कम हो। उन्होंने बताया कि सभी पुलिस थानों के द्वारा जागरुकता अभियान के बाद नियमित रुप से कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।

ताकि युवाओं को इस प्रकार की बुराई से बचाया जा सके। संबध हैल्थ फाउंडेशन (एसएचएफ) के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डॅा. सोमिल रस्तोगी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियेां को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान में अस्पतालों में कैंसर के जो रोगी बढ़ रहे है। इन दिनों अस्पतालों में जो इससे पीडि़त आते है उनमें पहले की अपेक्षा कम उम्र के लोग आ रहे है।

इसलिए यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। डॅा.रस्तोगी ने कहा कि सभी आधुनिक और प्रगतिशील राज्यों ने अपने नागरिकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए कोटपा कानून को कड़ाई से लागू किया है। कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों की पुलिस ने तंबाकू की खपत को कम करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कोटपा एक्ट की धारा 4, 5, 6अ, 6ब, 7 व (किशोर न्याय अधिनियम) जेजे एक्ट के बारे में जानकारी दी।

वंही पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही का प्रभावी असर सामने आता है। इसलिए पुलिस के द्वारा चलाए जाने वाले अभियान में इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही हो।उन्होने बताया कि शिक्षण संस्थाअेां के आस पास एक सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इसलिए शिक्षण संस्थाअेंा के आस पास भी इसी अभियान के दौरान कार्यवाही की जायेगी।