Rohtak/Alive News: जिला प्रशासन के निशाने पर शहर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सेंटर आ गए हैं। जिला उपायुक्त रोहतक ने गैर मान्यता के चल रहे स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में सदन में एक कानून पास किया है, जिसे राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। इस कानून के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूल और कोचिंग सेंटरों पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कानून को मंजूरी मिलने के बाद जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में जिला उपायुक्त के अलावा जिला पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। यह कमेटी 1 जुलाई से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई शुरू करेगी।
कमेटी का मुख्य उद्देश्य गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की पहचान करना और उन पर आवश्यक कार्रवाई करना है। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची बनाना। संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी करना। नियमानुसार जुर्माना लगाना और जरूरत पड़ने पर संस्थानों को बंद करना।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में ही प्रवेश लें। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि छात्रों की सुरक्षा भी बनी रहेगी।