November 16, 2024

योग्यता सूची में नाम आने के बाद नहीं दी नियुक्ति, पढ़िए

Chandigarh/Alive News: योग्यता सूची में नाम आने के बाद भी नियुक्ति ना देने व कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के सचिव व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने यह आदेश करनाल निवासी सतपाल सिंह व अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा बिजली निगम में कलर के पदों के लिए साल 2016 में विज्ञापन जारी किया था वह जून 2019 में इस भर्ती का परिणाम घोषित किया था। याचिकाकर्ताओं के सामान्य व बीसीए श्रेणी के चयनित अंतिम उम्मीदवार से ज्यादा अंक थे लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई।

इस बारे में उन्होंने 2019 में इस भर्ती परिणाम को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2020 को उनकी याचिका का निपटारा करते हुए आयोग व अन्य प्रतिवादी पक्ष को नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश जारी होने के 4 सप्ताह के भीतर इस पर पूरी कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया था। इसके बाद भी याचिका दायर करने वालों को नियुक्ति नहीं दी गई।