Chandigarh/Alive News: शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपनी शादी की तारीख और उससे संबंधित सारी जानकारी एचआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों का वेतन उन्हें नहीं मिला है। इससे कर्मचारियो में शिक्षा विभाग के प्रति रोष है।
मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपनी शादी की तारीख की जानकारी उच्च शिक्षा निदेशालय व एचआरएमएस के पोर्टल पर नहीं देगा तो उन कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य को आदेश जारी कर दिया हैं।
महाविद्यालय कर्मचारियों के साथ-साथ यह नियम जिला स्तरीय पुस्तकालय उपमंडल, केंद्रीय पुस्तकालय एनसीसी बटालियन के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर लागू होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य व प्रोफेसर इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं कि शादी की तारीख पूछने का तनख्वाह देने से क्या संबंध है।
हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारियों निदेशालय के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को खुलासा करना चाहिए कि कर्मचारियों की शादी की तारीख, कैटेगरी व डेट ऑफ जॉइनिंग की जानकारी का मकसद क्या है।