Chandigarh/Alive News: ऐतिहासिक इमारतों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि यहां रह रहे लोगों का अन्य जगहों पर पुनर्वास किया जाएगा और इसके लिए बजट भी तैयार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले में राज्य के किसी एक ऐतिहासिक स्थल पर नहीं बल्कि सभी ऐतिहासिक स्थलों पर सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने जवाब देने के लिए कुछ समय देने की मांग की। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में हरियाणा सरकार को समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को इस संबंध में हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस मामले में हरियाणा की कई ऐतिहासिक इमारतों और किलों में किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्वंय संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार और छह जिलों के डीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट को बताया था कि डीसी हाई कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के तहत पुरातत्व व ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने में सहयोग नही कर रहे है। हिसार, सिरसा, करनाल, गुरुग्राम, पलवल, हिसार में पुरातत्व से जुड़ी कई इमारतें डीसी की लापरवाही के कारण संरक्षित नहीं हो रही हैं।