October 2, 2024

पुरुष आरक्षित वार्ड से महिलाए नही लड़ सकेंगी चुनाव: उपायुक्त

Faridabad/Alive News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद जिला में तीसरे व अंतिम चरण में चुनाव करवाये जायेंगे। इनमें जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए है उन वार्डो से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। जो वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है उन वार्डो से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को बिजली विभाग द्वारा एनडीसी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट (No Due Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। इसी आधार पर वह नामांकन कर सकता है।

पंच, सरपंच पद के उम्मीदवार खुद शपथ पत्र दे सकते हैं, जबकि ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को नोटरी के हस्ताक्षर कराने होंगे। साथ ही जिला परिषद, पंच-सरपंच पद, ब्लॉक समिति के उम्मीदवार के घर पर चालू हालत में शौचालय होना जरूरी है। अगर व्यक्ति प्राइमरी एग्रीकल्चर को-आपरेटिव सोसायटी (पैक्स), जिला केंद्रीय को-आपरेटिव बैंक और लैंड मोर्टगेज बैंक का डिफाल्टर नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 हेतु सुचारू रूप से नो ड्यू सर्टिफिकेट (No Due Certificate) जारी करने हेतु फील्ड कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभ्यार्थी इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए स्थापित किये गए हेल्प डेस्कों से संपर्क कर सकते हैं।