Faridabad/Alive News: ग्रेटर फरीदाबाद के सोसायटी वासियों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सोसायटी वासियों के अनुसार सेक्टर 82 से लेकर 89 तक के 572.65 एकड़ प्लाटटेड कॉलोनी को डेवलोप करने के लिए बिल्डर ने 2005 से 2010 तक अलग-अलग लाइंसेंस लिए हुए थे, जो 2014, 2015, 2018 तथा 2020 तक ही मान्य थे और अब बीपीटीपी बिल्डर के यह सभी लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन अब तक बिल्डरों ने लाइसेंस को रिवेन्यू नही कराया है। हालांकि, संबंधित मामले को लेकर हायर अथॉरिटी यानी चंडीगढ़ डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और कार्यवाही की जा रही है।
वहीं डायरेक्टर टीसीपी द्वारा बिल्डर को लाइसेंस की बाकी सभी जरूरी फीस 30 सितंबर तक जमा कराने के आदेश दिए गए है। जबकि साल 2017 से यह नियम हरियाणा रियल एस्टेट प्राधिकरण अथॉरिटी (हरेरा) में लागू हो चुका है। लेकिन बिल्डर को 2017 से पहले के सभी लाइसेंस (जिस प्रोजेक्ट को अभी तक कंप्लीशन नही मिला है) प्रोजेक्टस को हरेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। लेकिन बीपीटीपी ने इस प्रोजेक्ट के सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अभी तक अपडेटेड नही कराए है और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर ने कंप्लीशन के लिए भी अप्लाई नही किया है। सभी डाक्यूमेंट्स अपडेट होना तथा सभी पेन्डिंग क्लियर होना जरूरी है।