Faridabad/Alive News : 2014 में लागू किया गया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया लिया है और नगर निगम में कार्यरत असिस्टेंट गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्यवाही की है।
राज्य सेवा का अधिकारी आयोग के आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति के विकास हेतु हरियाणा के विभिन्न जिलों से आयोग के पास पत्र या ई-मेल के द्वारा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायतें मिलने पर उस पर तत्परता से संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आयोग अधिसूचित सेवा के वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वह देरी किसी अफसर के द्वारा की गई हों या किसी असिस्टेंट, क्लर्क या सुपरिन्टेन्डेन्ट के द्वारा की गई हो।
वहीं दूसरी ओर पीयूष कथूरिया ने जिला फरीदाबाद से आयोग को अपनी शिकायत ई-मेल के द्वारा भेजी है। उनकी शिकायत प्रॉपर्टी आई.डी. में नाम बदलवाने से संबंधित थी। ऐसा ही एक और मामला स्मृति रानी का भी ईमेल द्वारा आयोग को प्राप्त हुआ। उनकी शिकायत भी प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित थी। दोनों ही शिकायतों में पाया गया कि इन दोनों केस को सुपरवाइज कर रहे नगर निगम के कर्मचारी गिरिराज सिंह द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत आयोग द्वारा निश्चित की गई अवधि के भीतर संतोषजनक कार्यवाही न करते हुए शिकायतकर्ता को सेवा प्रदान करने में असफल रहे है। इसी कारण आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए उनपर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसका भुगतान कर उन्हें यह राशि राज्य खज़ाना में 30 दिन के भीतर जमा कराकर आयोग को चालान की कॉपी भेजनी होगी। उनके द्वारा जुर्माने भुगतान न करने अथवा किसी प्रकार का विलंभ करने पर यह जुर्माना राशि उनके वेतन में से काट लिया जाएगा। आयोग द्वारा उन्हें भविष्य में ऐसी लापरवाही ने करने की भी चेतावनी जारी की गयी।