Faridabad/Alive News: पुलिस आयुक्त ने चाईनीज मांझा से पतंग उडाने से हो रही हाली में दुर्घटनाओ को देखते हुए सभी थाना, चौकी प्रभारियों को चाईनीज मांझा बेचने,रखने, प्रयोंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है, सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियाल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान के लिए खतरनाक है।
इन आदेश की अवेहलना करने पर पर्यावरण अधिनियम की एवं पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960, वन्य जन्तु अधिनियम 1972 और भरतीय दंड सहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवेहलना करने पर 5 साल की सजा और 5 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।