Faridabad/Alive News: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व्यक्तिगत लाभार्थी किसान के लिए व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना के लिए स्कीम की हिदायतों के अनुसार कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे है।
कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर आगामी 25 अगस्त तक इन कृषि यंत्रों पर आवेदन कर सकते है। किसान आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम रुपये वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपये व 2.5 लाख से अधिक रुपये वाले कृषि यंत्र के लिए 5000 रुपये की बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी।
व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते कि प्रति ट्रैक्टर की आरसी जिला फरीदाबाद में पंजीकृत यंत्र बुकिंग करते समय ऑनलाइन राशि की प्रति, जमीन के विवरण कि प्रति, किसान द्वारा स्वयं घोषणा पत्र की कृषि यंत्र पर पिछले 2 वर्षों के दौरान 2020-21 व 2021-22 में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो व फसल अवशेषों में आग न लगाई हो अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।