Faridabad/Alive News: सरकार ने अब पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। टैंकरो का पंजीकरण और उन पर जीपीएस लगने से इनकी पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। टैंकर कहां से पानी सप्लाई कर रहा और कहां ले जा रहा है। इसके साथ-साथ किस काम के लिए कितना पानी चाहिए और वह कितने रुपये में मिल सकेगा। इसकी पूरी जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी।
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने आगे बताया कि सभी ट्रांसपोर्टर को ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अब शहर के लोग पीने का पानी मंगवा सकते हैं। रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और निर्माण कार्य के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। जो लोग ऐप से टैंकर बुक करेंगे, उसकी सूचना टैंकर संचालक के पास जाएगी। संचालक एफएमडीए के सोर्स से पानी भरकर लोगों तक पहुंचाएंगे।
ऐप के माध्यम से टैंकर बुक करने व्यक्ति को पानी की कीमत और क्वालिटी की भी पूरी जानकारी हासिल होगी। इससे अवैध भूजल दोहन पर लगाम लग सकेगी। एफएमडीए ने एक लिंक वेबसाइट पर जारी किया है, जहां जाकर टैंकर संचालक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।https://onemapfmda.gmda.gov.in/gmws/authentication-signup.html लिंक पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।