Faridabad/Alive News : एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। ये प्लास्टिक उत्पाद लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान को देखते हुए 1 जुलाई से इस पर रोक को लेकर आदेश जारी किए गए है। इसको लेकर नगर निगम सभागार में न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को जिले में लागू करने के लिये अतिरिक्त निगमायुक्त की अध्यक्षता में इन्फोर्समेन्ट टीम तथा एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को आदेश मिले है।
इसके अतिरिक्त सभी को शपथ भी दिलवाई गई कि वह न तो इस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। निगमायुक्त ने जन साधारण से अपील की है कि वह इन 19 प्रकार के प्लास्टिक से बने सामानों का प्रयोग न करें अन्यथा उनके विरूद्ध न केवल कानूनी कार्यवाही की जायेगी, बल्कि उनका सामान भी जब्त किया जायेगा और भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जायेगा।
प्लास्टिक से बने जिन सामानों पर बैन लगा है उनमें ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं।