November 17, 2024

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही : उपायुक्त

Faridabad/Alive News : डीसी जितेन्द्र यादव ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और सिगरेट की खुली बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। डीसी ने कहा कि सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (कोटपा) 2003 के तहत कैद और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर और कोटपा के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

होटल, रेलवे स्टेशन, राजकीय, नीजी कार्यालय, बस अड्डे, सिनेमा हॉल, विद्यालय, महा-विद्यालय आदि सभी सार्वजनिक स्थानों की सीमा के भीतर सार्वजनिक स्थान के स्वामी, प्रबंधक अथवा प्रभारी आदि द्वारा धूम्रपान नही होने देना है। सार्वजनिक स्थान पर सही आकार व संख्या में अधिनियम अनुसार ‘धूम्रपान मुक्त क्षेत्र’ के चेतावनी बोर्ड न लगाना, मुख्य द्वार पर लगे चेतावनी बोर्ड पर नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर लिखा होना जरूरी है ।

सार्वजनिक स्थान पर ऐश-ट्रे, लाइटर, माचिस इत्यादि धूम्रपान के प्रमाण पाए जाने पर तथा कू-उत्पादों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड, टीवी, प्रथम उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट, स्टिकर, होर्डिंग इत्यादि द्वारा विज्ञापन करने पर 1000 रुपए तक जुर्माना तम्बाकू उत्पादों का प्रचार अधिनियम में शामिल है। यह उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कारावास तंबाकू कंपनियों से प्रयोजन लेना भी शामिल है।

कोटपा की हिदायतों के अनुसार 5 हजार रुपये की धनराशि तक का जुर्माना और तंबाकू उत्पाद बेचना तथा उससे बिकवाना प्रति उल्लंघन 200 रुपये तक धनराशि का प्रावधान किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चलाते समय सिगरेट पीने पर कार्यवाही करना शामिल है।