November 25, 2024

पंचायत चुनाव में उम्मीदवार 50 हजार से 6 लाख रुपये तक की धनराशि कर सकते है खर्च

Faridabad/Alive News : उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के निर्देशानुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहली जनवरी, 2022 को आधार तिथि मानकर 5 जनवरी, 2022 को जारी की गई संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित किया जाना हैं।

पंचायती राज चुनावों में पंच पद के लिए उम्मीदवार 50 हजार रुपये की धनराशि, सरपंच के लिए दो लाख रुपये की धनराशि, पंचायत समिति के सदस्य के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये की धनराशि और जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये की धनराशि खर्च कर सकता हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथ वार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून, 2022 तक तैयार की जा रही है और आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रकाशन 15 जून 2022 को किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून 2022 को चार बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिये वोटर इंफॉर्मेशन और कलेक्शन सेंटर स्थापित भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर वोटर इंफॉर्मेशन और कलेक्शन सेंटर स्थापित किये गये है।