Chandigarh/Alive News : पंचकूला की सीबीआई अदालत ने साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देते हुए पंचकूला सहित हरियाणा व पंजाब में हुए दंगों में नुकसान और इसके लिए मुआवजे के लिए कितने आवेदन आए हैं इसकी जानकारी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार से मांगी है।
मिली जानकारी के अनुसार राम रहीम को दोषी करार देने के बाद हुई हिंसा के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। लोकिन कोरोना के कारण पिछले दो साल से इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब जस्टिस एजी मसीह, जस्टिस ऋतू बाहरी और जस्टिस तजिंदर सिंह ढींडसा की फुल बेंच ने याचिका पर सुनवाई आरंभ की है।
कोर्ट ने विभिन्न स्थानों पर हुए दंगों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार से पूछा है कि वे इन ट्रिब्यूनल में किन न्यायिक अधिकारियों को शामिल करना चाहते हैं। यह जानकारी दोनों सरकारों को 1 जून को हाईकोर्ट में सौंपनी होगी।
कोर्ट के अनुसार पूरे घटनाक्रम में जानमाल का नुकसान और उसकी भरपाई कौन करेगा, यह भी अभी सुनवाई के दौरान तय किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने दंगों में हुए नुकसान के लिए सरकार को जिम्मेदार माना है।