Chandigarh/Alive News: सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित राज्य की तमाम अनियमित कालोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए सरकार ने पुरानी पालिसी में बदलाव किया है। नई पालिसी के तहत अनियमित कालोनियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसी कालोनियां जिनमें 75 से 100 प्रतिशत तक मकान बने होंगे, उन्हें सबसे पहले नियमित किया जाएगा। 50 से 75 प्रतिशत तक बने मकानों वाली अनियमित कालोनियों को दूसरे चरण में और 25 से 50 प्रतिशत तक बने मकानों वाली कालोनियों को तीसरे चरण में नियमित किया जाएगा।
2016 की पालिसी में किया बदलाव
हरियाणा सरकार ऐसी कालोनियों को भी नियमित करेगी, जिनमें मात्र 25 प्रतिशत तक मकान बने हुए हैं। राज्य के शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने सोमवार को प्रश्नोत्तर काल में अवैध कालोनियों को नियमित करने की हरियाणा सरकार की नई पालिसी की जानकारी दी। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री ने बताया कि अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रविधान पहले से है, लेकिन 2016 में कुछ नियम ऐसे थे, जिनके लागू करने में अड़चन आ रही थी। तब यह व्यवस्था थी कि ऐसी कालोनियों को तभी नियमित किया जा सकता है, जब संबंधित कालोनी में 50 प्रतिशत प्लाट बने होते थे।
भाजपा सरकार ने 2021 में इन नियमों में बदलाव किया है। अब 50 प्रतिशत मकान बने होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने कालोनी के पांच साल पुरानी होने की शर्त भी हटा दी है। डा. कमल गुप्ता ने कहा कि हम नियम बना है कि यदि किसी कालोनी में 25 प्रतिशत तक भी प्लाटों पर मकान बने हुए हैं तो उन्हें नियमित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में कालोनियों को नियमित करने के 1300 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 845 कालोनियां शहरी निकायों की परिधि में है।
विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में कहा कि सरकार किसी भी अवैध कालोनी को नियमित करने से छोड़े। भले ही वहां रहने वाले लोगों से फीस वसूल कर ली जाए। बहुत कालोनियां ऐसी हैं, जिनमें कोई मकान नहीं बन पाया। नगर एवं आयोजना विभाग के अधिकारी लगातार लोगों को नोटिस देते रहे, जिस कारण वह अपने प्लाटों पर मकान तक नहीं बना पाए। इस पर शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि इस बारे में विचार किया जाएगा।