Faridabad/Alive News : निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम ने खोरी झुग्गी से विस्थापित लोगों को पहले चरण में 1403 आवेदन योग्य पाए जाने के बाद उनको निर्देश दिए कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें तथा अपने बैंक खाते की जानकारी दें, ताकि उनको अन्तिम आवंटन पत्र जारी करने व 2 हजार रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने का मुआवजा राशि जारी करने के बारे में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। उनको यह भी निर्देश दिये हैं कि वे उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुण्ड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी, 2022 तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मे अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा करा सकते है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद ने सूरजकुण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खोरी झुग्गी में हजारों अवैध कब्जों को माह सितंबर, 2021 में हटाया गया था और वहां से विस्थापित लोगों को निगम की डबुआ कालोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुनः स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की गई थी और उसके अन्तर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों की हालत इन दिनों काफी दयनीय बनी हुई है। जिसके कारण लोग डबुआ कालोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में जाने के लिए राजी नही हो पा रहे है।