Faridabad/Alive News: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 12 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज आईटीआई शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। बाजार और मॉल शाम पांच बजे तक खुलेंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम होगा। जिलों में नो मास्क नो-सेवा और नो- वैक्सीन नो एंट्री की सख्ती से पालना होगी।
दरअसल, प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। जिससे सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 12 जनवरी तक बढ़ा दिया है। राज्य में 1 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी करेगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, अंबाला और पंचकुला में ज्यादा सख्ती के आदेश दिए गए है। इन जिलों को ग्रुप ए कैटेगरी में रखा गया है।
पढ़िए इस दौरान क्या खुला और क्या रहेगा बंद
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स और थिएटर अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे सिर्फ खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की अनुमति है।
बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले व्यक्ति को ही जाने की अनुमति है।
कॉरपोरेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे इनका नियमित रूप से सेनिटाइजेशन होगा।
धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 50 व्यक्तियों के जाने की अनुमति है।
सभी मॉल्स और दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी।
निजी और सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम होगा।
शादी विवाह समारोह में सौ से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने से पहले जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।
स्विमिंग पुल में केवल खिलाड़ियों को जाने के अनुमति रहेगी।सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है।