Faridabad/Alive News: नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग ने स्कूल अलॉट कर दिया है और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन स्कूलों में बच्चों के दाखिला के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सीमित समय दिया गया है। आरोप है कि लिस्ट जारी होने के पश्चात जब बच्चें सबंधित निजी स्कूलों में दाखिला पहुंचे तो उन्हें मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ा।
दरअसल, प्रदेश के निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत दाखिले के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग-द्वारा स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट 15 दिसंबर रात 9 बजे जारी की गई। एडवोकेट कैलाश चंद का कहना है कि सुबह से ही आमजन इस लिस्ट के इंतजार में थे, परन्तु शिक्षा विभाग कुम्भकर्ण रूपी नींद में था। इंतजार की सीमा समाप्त होते ही बिना देरी किये कैलाश चंद ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा।
पत्र लिखने के मात्र 4 घण्टे उपरांत ही हरियाणा शिक्षा विभाग की नींद टूटी ओर रात 9 बजे के बाद 3398 पन्नो की लिस्ट जारी करते हुए लगभग 40,000 बच्चो को स्कूल अलॉट करने ली लिस्ट जारी कर दी। कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि प्रदेश के 7382 निजी स्कूलों में 66495 बच्चो के दाखिलों हेतु आवेदन आये हुए थे, जिस पर स्कूल अलॉट होने के लिये 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित थी।
लिस्ट रात 9 बजे जारी कर दी गई, 55 प्रतिशत से कम अंक लेने वालों को पहले ही लिस्ट से बाहर किया गया था, कुछ बच्चो के नियम 134 पर मेरिट में नही आने के कारण बाहर कर दिया गया। काफी बच्चो का नाम लिस्ट में नही आया। जिससे वह तथा उनके अभिभावक निराश है। लिस्ट जारी होने के उपरांत आज सुबह से काफी अभिभावक अपने बच्चो के दाखिले हेतु अलॉट किये गए स्कूलों में पहुंचे।
परन्तु उनकी उम्मीद पर तब पानी फिर गया, जब उन्हें निराश होकर स्कूलो से लौटना पड़ा, क्योकि निजी स्कूलो ने दाखिला देने से मना कर दिया, कुछ स्कूलो ने कहा कि अनुअल चार्ज, ओर डेवलोपमेन्ट खर्चे देने होंगे। जिस कारण आमजन निराश होकर लोटे, अपनी समस्या के समाधान के लिये फरियाद लेकर कुछ अभिभावक कैलाश चंद एड्वोकेट के पास आये। जिसपर कैलाश चंद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह अभिभावकों की हरसंभव मदद करेंगे।