November 25, 2024

टॉपर के साथ दुष्कर्म मामले में दोषियों के खिलाफ सजा और जुर्माना का ऐलान

Chandigarh/Alive News: कनीना में कबड्डी खिलाड़ी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश ने तीनों दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कुल साढे़ 37 माह तक कोर्ट में सुनवाई हुई है।

जानकारी के मुताबिक तीनों दोषियों पंकज, निशु व मनीष को आईपीसी की धारा 376 डी के तहत 20 वर्ष का कारावास, आईपीसी 365 में 5 साल कारावास, 5 लाख रूपये क्षतिपूर्ति व 20-20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं की सूरत में एक वर्ष की सजा अतिरिक्त पूरी करनी होगी।

कोर्ट ने कुल 8 आरोपितों में से तीन को दोषी करार दिया था जबकि 5 अन्य आरोपियों दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, डॉ.संजीव व मंजीत को संदेह का लाभ देते हुये निर्दोष माना था। फैसले का आमजन की ओर से स्वागत किया जा रहा है। छात्रा सीबीएसई परीक्षा में टॉपर रही थी जिसे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था। पीड़िता नेशनल कबड्डी की खिलाड़ी भी रही है। लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 3 दरिदों ने उसे जीवन के नये मोड़ पर लाकर छोड़ दिया।

दिलचस्प बात है कि पीड़िता के पिता ने आरोपी पंकज को कबड्डी की कोचिंग दी थी, जिसकी बदौलत वह घटना से दो वर्ष पूर्व झारखंड से भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। पंकज व मनीष ने कोचिंग करने वाली छात्रा को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जिससे वह बेहोशी की हालत में आ गई। जिसे वे अपनी कार से कुयें पर ले गये जहां निशु नामक युवक हाजिर था।

सभी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्होंने चिकित्सक संजीव को बुलाया जो उसे उपचार देकर चला गया उसके बाद छात्रा की हालत में सुधार हुआ। बाद में आरोपी पीडि़ता को बस स्टैंड कनीना पर छोडक़र फरार हो गये थे। परिजन उसे लेकर रेवाड़ी गये जहां अस्पताल में उपचार दिलाया ओर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर कनीना थाने में ट्रांसफर की गई।