Palwal/Alive News: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि आगामी 5 जुलाई प्रात: 5 बजे तक बढाई गई है। इसके तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और जिला में सभी दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी तथा माल्स जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे।
जिलाधीश नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार रेस्टोरेंट, बार भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 10 बजे तक सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन उनमें सामाजिक दूरी, नियमित रूप से सैनेटाइजेशन, कोविड संबंधी उचित व्यवहार जैसे नॉम्र्स लागू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जिला में धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड न हो तथा कोविड संबंधी सभी नियमों की अनुपालना की जाए।
जिलाधीश ने बताया कि कारपोरेट आफिस को भी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित हो सकेंगे। लेकिन इसमें सामाजिक दूरी सहित अन्य गाइडलाइन की सख्ती से अनुपालना करनी होगी। जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नही होगी।
उन्होंने बताया कि गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक की रहेगी तथा इसमें सभी जरूरी हिदायतों की अनुपालना करनी होगी तथा अधिक भीड़ से बचना होगा। जिला में जिम प्रात: 6 बजे से सायं 8 बजे तक कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोले जा सकेंगे परन्तु उनमें कोविड-19 की गाइडलाइन्स की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान, उद्योग को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के पश्चात चलाया जा सकेगा।
खेल परिसर व स्टेडियम केवल खिलाडिय़ों के लिए खेल गतिविधियों के उद्वेश्य से खोले जा सकेंगे लेकिन स्पोर्टस प्राधिकरण द्वारा सभी गाइडलाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा स्वीमिंग पुल व स्पा को खोलने की अनुमति नही है। जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं।
इस संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश जिला प्रशासन पलवल की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पलवल.जीओवी.इन पर उपलब्ध हैं। जिलाधीश ने बताया कि जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अथवा इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सिविल सर्जन, उपनिदेशक जिला उद्योग केंद्र, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व नगर पालिका सचिव, मार्किट कमेटी सचिव और संबंधित थाना अध्यक्ष अपने एरिया में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि आरडब्ल्यूए (रेजिडेंशियल वेल्फेयर एसोशिएशन) सामाजिक दूरी की हिदायतों की पालना व जरूरी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करेंगी। अगर उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की अवहेलना मिलती है तो वे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। अगर किसी स्थिति में जिला प्रशासन व पुलिस को सूचना न देने की स्थिति में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष या सचिव को जिम्मेवार माना जाएगा।
जिला में स्थापित तीन कंट्रोल रूम व टोल फ्री नंबर पर कोविड-19 से संबंधित सूचना दी जा सकती है, जिनमें उपायुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम 01275-298052, 01275-248901, एस.पी. कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 01275-256703, सिविल सर्जन नियंत्रण कक्ष 01275-240022, 108, टोल फ्री 1950 शामिल है। इन आदेशो की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।