Chandigarh/Alive News: महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानि लॉकडाउन को 28 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस बार गाइडलाइन्स में काफी छूट दी गई है। जारी पत्र के अनुसार अब एक बार में मंदिरों में 50 व्यक्ति आ सकते है। बार और रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत लोगों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। स्विमिंग पूल और स्पा को खोलने की अनुमति नहीं है।
दरअसल, प्रदेश में कोरोना के दूसरे लहर का कहर अब कम होने लगा है। प्रदेश सरकार ने इस बार लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दी है। जारी पत्र के अनुसार अब बाजार की सभी दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकती हैं। मॉल सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स, बार और होटल को 50 प्रतिशत लोगों के साथ सुबह 10:00 से रात 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग रेगुलर सैनिटाइजेशन जरूरी है। अब होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक हो सकती है।
जारी पत्र के अनुसार मंदिरों में एक बार में 50 भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ सकते हैं। मंदिर में भीड़ एकत्रित ना हो और कोरोना के नियमों की पालना की जिम्मेदारी पंडित की होगी। शादी समारोह में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति है लेकिन बारात निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। क्लब हाउस रेस्टोरेंट्स 50 प्रतिशत लोगों के साथ सुबह 10:00 से रात 10:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग रेगुलर सैनिटाइजेशन जरूरी है।
जिम पहले की तरह सुबह 6:00 से शाम 8:00 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसमें भी सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों के आने की अनुमति है। खेल परिसर को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इनमें कोरोना के नियमों की पालना जरूरी है। पहले की तरफ स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे।